उद्योग विभाग | बिहार सरकार

उद्योग विभाग
बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा/अल्पसंख्यक उद्यमी योजना

नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

नवीनतम गतिविधियां

  1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य के रिक्तियों के विरूद्ध औपबंधिक रूप से चयनित आवेदकों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। Uploaded on : 05/12/2023
  2. अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का पोर्ट ल दिनांक-20.10.2023 को अपराह ्न 5:00 बजे बंद कर दिया जायेगा।
  3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित आवेदकों का प्रशिक्षण 01 नवम्बर, 2023 से प्रारंभ किया जा रहा है।
  4. वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपने इकाई के नाम से चालू खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलवाकर पोर्ट ल पर यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
  5. मुख्यामंत्री उद्यमी योजना 2023 का राँडोमिज़ेशन परिणाम जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
  6. लाइव प्रशारण
  7. राँडोमिज़ेशन की प्रक्रिया का लाइव प्रशारण का लिंक कल प्रातः 9 :50 में udyami.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा अथवा राँडोमिज़ेशन 10:00 बजे से शुरू होगा।
  8. मुख्यामंत्री उद्यमी योजना का रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक बढ़ाया जाता है।
  9. मुख्यामंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/09/2023 के सायं 5:00 बजे तक ही है । अतः शीघ्रतिशील अपना आवेदन भरें। 30 सितम्बर 2023 सायं 5 बजे के पशचात आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  10. आधार सत्यापन की समस्या का निराकरण हो चूका है। आवेदक क्रिया रजिस्टर कर सकते हैं।
  11. सुचना
  12. यदि फॉर्म भरने में कोई समस्या हो तो dtd-cell-ic-bih@gov.in पर अपना ग्रीवांस अवं कांटेक्ट नंबर के साथ भेजें। हमारी टीम आपको कॉल करके समस्या का निराकरण करेगी।
  13. फ्रॉम भरने के पश्चात् पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जायेगा।
  14. फॉर्म में संसथान के स्थान पर व्यवसाय स्थल कर दिया गया है।
  15. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित तथा द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि- 31.08.2023 तक निर्धारित किया गया है।
  16. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित तथा प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि- 15.08.2023 तक निर्धारित किया गया है। उक्त तिथि तक प्रथम किस्त का सही उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं करने वाले लाभुकों पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
  17. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैटेगरी-C में चयनित आवेदकों को चालू खाते की विवरणी तथा रदद् चेक/बैंक स्टेटमेंट विवरणी उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक-31.07.2023 निर्धारित किया गया है।
  18. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत लाभान्वित सभी लाभुकों को उद्यम पंजीकरण ( Udyam Registration ) करना अनिवार्य है। उद्यम जीकरण करने का लिंक नीचे दिया गया है। udyamregistration.gov.inउद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात् अपने यूजर आई0डी0 से उद्यम बिहार पोर्टल पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन न0 भरें तथा सर्टिफिकेट अपलोड करें।
  19. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम किस्त प्राप्त अथवा वैसे आवेदक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के उद्यमियों के साथ ही प्रशिक्षणोंपरांत अपना प्रथम किस्त प्राप्त किया है तथा उन्होंने मशीनरी इत्यादि क्रय करते हुए प्रथम किस्त में प्रदत्त राशि का सदुपयोग कर लिया है, उनका भौतिक सत्यापन करते हुए द्वितीय किस्त की स्वीकृति दी जा सकती है| उन्हें अपना उपयोगिता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया जा सकता है। पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि-15.06.2023 निर्धारित की जा सकती है।
  20. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित आवेदक जो अपने ईकाई के नाम से चालू खाता "Current Account" की विवरणी तथा रद्द चेक/बैंक स्टेटमेन्ट किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहें है, वैसे आवेदक अपने ईकाई के नाम से चालू खाता का स्टेटमेन्ट अथवा रद्द चेक आवेदन के साथ निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार पटना के ई-मेल dir-td.ind-bih@nic.in पर दिनांक-31.05.2023 के अपराहन 5 बजे तक भेज सकते हैं।
  21. वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित वैसे लाभूक जिनकों प्रथम किस्त का भुगतान 15 मार्च, 2023 तक प्राप्त हो चुका है, उनको प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक-15.06.2023 निर्धारित किया गया है।
  22. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित लाभुकों को अपने इकाई के नाम से चालू खाता की विवरणी तथा रद्द चेक/बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31.05.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक विस्तारित किया जाता है। यह आपके लिए अंतिम मौका है।
  23. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए Category- A एवं Category- B के अंतर्गत चयनित आवेदकों के लिए चालू खाता की विवरणी एवं कैंसिल चेक पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि- 20.05.2023 निर्धारित किया गया है। पोर्टल पर चालू खाता की विवरणी एवं कैंसिल चेक अपलोड करने का अंतिम अवसर है।
  24. मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित तथा द्वितीय किस्त प्राप्त आवेदकों का तृतीय किस्त प्राप्त करने हेतु द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का अंतिम तिथि- 31.05.2023 निर्धारित किया गया है। पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर है।
  25. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयनित लाभूकों के लिए GST एवं करेंट अकाउंट देने की अंतिम तिथि 28.2.23 तक बढ़ाई गई है। आवेदक को ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
  26. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चयन समिति द्वारा आज निर्णय लिया गया की जिन चयनित लाभूकों ने सही दस्तावेज नहीं दिए है या अपठनीय/ ग़लत दस्तावेज दिए है उन्हें एक अंतिम मौक़ा दिया जाए। ये दस्तावेज पोर्टल के माद्यम से अपलोड होंगे। अंतिम तिथि 28.2.23 है।आवेदक को ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
  27. चयनित उद्यमियों को यह फॉर्म भर के पोर्टल पे अपलोड करना है
  28. Special provision for category C beneficiary - मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022-23 में केटेगरी C लाभूकों के शेड मार्च 2023 तक तैयार होंगे। शेड नम्बर 31.1.23 तक अलॉट कर दिए जाएँगे। मात्र केटेगरी C के लिए GST और करेंट अकाउंट की अंतिम तिथि 28.2.23 होगी। शेड नम्बर अलॉट्मेंट के बाद GST अप्लाई करें।
  29. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की द्वितीय किश्त हेतु कुछ लाभकों द्वारा फ़र्ज़ी बिल, उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि देने की सूचना मिली है। इसकी जाँच करते हुए सम्बंधित लाभुक और सप्लायर पर FIR और दी गयी राशि वसूलने की कारवाई की जा रही है।
  30. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में द्वितीय किश्त के लिए बिल, उपयोगिता प्रमाणपत्र, फ़ोटो आदि 31.1.23 तक पोर्टल पर अपलोड करना था। यह तीथी 28.2.23 तक बढाई जा रही है। पहली किश्त का सही उपयोग करते हुए बिल और UC पोर्टल पर अपलोड करें। अंतिम तिथि तक अपलोड नहीं करने पर आगे राशि नहीं मिलेगी।
  31. Category C स के सम्बंधित जानकारी
  32. All candidates under category C are provisionally selected,sheds will be allocated on availability.
  33. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित EBC उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  34. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित SCST उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  35. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित MAHILA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  36. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित YUVA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  37. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित EBC उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  38. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित YUVA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  39. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित MAHILA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  40. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित SCST उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  41. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित Divyaang उद्यमीयो की औपबंधिक सूची।
  42. २०१९ और २०१८ के उद्यमी अब पोर्टल पे अपने आधार और पासवर्ड Udy@Mi के द्वारा लॉगिन करके अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते है।

समीर कुमार महासेठ

माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य के रिक्तियों के विरूद्ध औपबंधिक रूप से चयनित आवेदकों की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें (05/12/2023)।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को BICICO के द्वारा short term loan योजना के अंतर्गत अपने उद्योग के विस्तार के लिए अल्पावधि ऋण लेने के लिए यँहा क्लिक करें। अल्पावधि ऋण (short term loan ) योजना की संछिप्त विवरण के लिए यँहा क्लिक करें।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2022 तक के सफल लाभार्थी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए BICICO से ऋण हेतु MMUY पोर्टल पर 01.11.2023 से 30.11.2023 तक आवेदन दे सकते है। अधिकतम 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे ७ वर्षों (८४ समान क़िस्तों) में अदा करना है

स्वीकृत राशि का ५०% अधिकतम ५,००,००० (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा

चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया २५,००० की व्यवस्था

इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति २०१६ का लाभ भी देय होगा

प्रोप्रिएटोरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खता (Savings Account) या फर्म के नाम से बचत खता (Savings Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।

  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा/अल्पसंख्यक के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज SC/ST के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • संगठन प्रमाणपत्र
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज अति पिछड़ा वर्ग के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज Mahila के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज Yuva के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक

फॉर्म भरने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने क लिए यह वीडियो देखें