उद्योग विभाग | बिहार सरकार

उद्योग विभाग
बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना

नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

नवीनतम गतिविधियां

  1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयनित लाभूकों के लिए GST एवं करेंट अकाउंट देने की अंतिम तिथि 28.2.23 तक बढ़ाई गई है। आवेदक को ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
  2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चयन समिति द्वारा आज निर्णय लिया गया की जिन चयनित लाभूकों ने सही दस्तावेज नहीं दिए है या अपठनीय/ ग़लत दस्तावेज दिए है उन्हें एक अंतिम मौक़ा दिया जाए। ये दस्तावेज पोर्टल के माद्यम से अपलोड होंगे। अंतिम तिथि 28.2.23 है।आवेदक को ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
  3. चयनित उद्यमियों को यह फॉर्म भर के पोर्टल पे अपलोड करना है
  4. Special provision for category C beneficiary - मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022-23 में केटेगरी C लाभूकों के शेड मार्च 2023 तक तैयार होंगे। शेड नम्बर 31.1.23 तक अलॉट कर दिए जाएँगे। मात्र केटेगरी C के लिए GST और करेंट अकाउंट की अंतिम तिथि 28.2.23 होगी। शेड नम्बर अलॉट्मेंट के बाद GST अप्लाई करें।
  5. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की द्वितीय किश्त हेतु कुछ लाभकों द्वारा फ़र्ज़ी बिल, उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि देने की सूचना मिली है। इसकी जाँच करते हुए सम्बंधित लाभुक और सप्लायर पर FIR और दी गयी राशि वसूलने की कारवाई की जा रही है।
  6. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में द्वितीय किश्त के लिए बिल, उपयोगिता प्रमाणपत्र, फ़ोटो आदि 31.1.23 तक पोर्टल पर अपलोड करना था। यह तीथी 28.2.23 तक बढाई जा रही है। पहली किश्त का सही उपयोग करते हुए बिल और UC पोर्टल पर अपलोड करें। अंतिम तिथि तक अपलोड नहीं करने पर आगे राशि नहीं मिलेगी।
  7. Category C स के सम्बंधित जानकारी
  8. All candidates under category C are provisionally selected,sheds will be allocated on availability.
  9. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित EBC उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  10. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित SCST उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  11. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित MAHILA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  12. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित YUVA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  13. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित EBC उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  14. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित YUVA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  15. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित MAHILA उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  16. केटेगरी -A मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित SCST उद्यमियों की औपबंधिक सूची।
  17. केटेगरी -B मे प्राप्त आवेदनों का Randomization के उपरांत चयनित Divyaang उद्यमीयो की औपबंधिक सूची।
  18. २०१९ और २०१८ के उद्यमी अब पोर्टल पे अपने आधार और पासवर्ड Udy@Mi के द्वारा लॉगिन करके अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते है।

समीर कुमार महासेठ

माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।

प्रमुख बिंदु

सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे ७ वर्षों (८४ समान क़िस्तों) में अदा करना है

स्वीकृत राशि का ५०% अधिकतम ५,००,००० (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा

चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया २५,००० की व्यवस्था

इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति २०१६ का लाभ भी देय होगा

प्रोप्रिएटोरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खता (Savings Account) या फर्म के नाम से बचत खता (Savings Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।

  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज SC/ST के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • संगठन प्रमाणपत्र
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज अति पिछड़ा वर्ग के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज Mahila के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक
  • इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी

    • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
    • अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
    • कम से कम १०+२ या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
    • उम्र सीमा १८ वर्ष से ५० वर्ष के बीच हो
    • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
    • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
    • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज Yuva के लिए

    • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
    • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
    • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
    • जाति प्रमाण-पत्र
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
    • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
    • रद्द किया गया चेक

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