28 May 2024 | 03:05:10 PM
Skip to Main Contentमुख्यमंत्री उद्यमी योजना
उद्योग विभाग
बिहार सरकार
बिहार लघु उद्यमी योजना
राज्य के युवा/युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने तथा सूक्ष्म एवं
लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग
उद्यमी योजना, वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं युवा उद्यमी योजना तथा
वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जो राज्य में अधिक
से अधिक उद्योगों की स्थापना और रोजगा के अवसरों में वृद्धि को समर्पित है। उद्योगों की
स्थापना हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कोलेटरल सिक्योरिटी और मार्जि न मनी के
समस्या का निराकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
इस योजना के अंतर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति
इकाई) के रूप में अधिकतम 10 लाख रूपये का 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) विशेष
प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये)
ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। केवल मुख्यमंत्री युवा
उद्यमी के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के साथ ऋण पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान
किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की
सहायता के लिए प्रति इकाई 25 हजार रूपये की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस
योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।